Mumbai: मुंबई पुलिस ने मकर संक्रांति से पहले नायलोन मांझे पर लगाया बैन, उल्लंघन किया तो लगेगा जुर्माना

Mumbai Nylon Manjha: मुंबई पुलिस ने बताया कि यह प्रतिबंध 12 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा. उन्होंने कहा कि तार में फंसकर पक्षियों और इंसानों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

Nylon Manjha Ban: आगामी मकर संक्रांति (Makar Sankranti) से पहले मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने नायलॉन मांझा के उपयोग, बिक्री और उसके भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि त्यौहार के दौरान नायलॉन  के तार में फंसकर पक्षियों और इंसानों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक महीने के लिए नायलॉन तार की बिक्री, उसके उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है.

12 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा बैन

गुरुवार को पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 12 जनवरी से 10 फरवरी तक नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि यह देखा गया है कि प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक सामग्री  से बने नायलॉन के तार या मांझे के इस्तेमाल से अक्सर लोग या पक्षी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कुछ मामलों में पछियों  और लोगों की मौत भी हो जाती है.

आदेश का उल्लंघन किया तो लगेगा जुर्माना

उन्होंने कहा कि नायलॉन के तार पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे गलनशील नहीं होते और इसलिए वे सीवर को रोक सकते हैं और पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए.  आदेश का उल्लंघन कर नायलॉन या चाइनीज मांझे का उपयोग, बिक्री और भंडारण करने वाले लोगों पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. कि देश के अलग-अलग इलाकों से चाइनीज मांझे में फंसकर कई लोगों के हादसे का शिकार होने के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले साल दिल्ली  के रोहिणी में मोटरसाइकिल पर जा रहे एक शख्स की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया था जिससे उसकी मौत हो गयी थी.  चाइनीज मांझे की वजह से उसकी गले की नस कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.

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