MP News: जबलपुर में घटिया क्वालिटी की धान खरीदी,चार के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR, ऐसे चल रहा था गोरखधंधा

Jabalpur News: तहसीलदार ने मौके पर निर्धारित वजन 40 किलो 580 ग्राम (धान 40 किलो एवं बोरी का वजन 580 ग्राम)की बजाय 41 किलो 160 ग्राम धान की भर्ती बोरियों में करना भी पाया गया.

जबलपुर: मध्य प्रदेश में धान खरीदी में गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं.जबलपुर में अमानक धान (Bad Quality Peddy) के उपार्जन एवं भंडारण के मामले में चार व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. इन लोगों से 70 क्विंटल अमानक धान भी जप्त की किया गया है. कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर यह गड़बड़ी पकड़ी.

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि सिहोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम खजरी में सत्यम शिवम वेयर हॉउस में धान उपार्जन केंद्र बनाया गया है.यहां अमानक स्तर के धान का भंडारण कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया ने चार व्यक्तियों के विरूद्ध गोसलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

कलेक्टर ने दिया था निर्देश

कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने धान उपार्जन केंद्रों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं.इस आदेश के बाद तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया ने खजरी में सत्यम शिवम वेयर हाउस में बैनगंगा किसान उत्पादक समिति द्वारा संचालित उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया.निरीक्षण के दौरान उपार्जन संस्था के संचालक अंकित पटेल को अपने भाई शुभम पटेल,किसान अजय पटेल और वेयर हाउस संचालक सत्यम पटेल के साथ मिलकर अमानक धान वेयर हाउस के अंदर रखते पाया गया.रविवार होने के बावजूद इस केंद्र पर धान का उपार्जन भी किया जा रहा था.जबकि नई उपार्जन नीति में रविवार को धान का उपार्जन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

कैसे चल रहा था गोरखधंधा

मौके पर निर्धारित वजन 40 किलो 580 ग्राम (धान 40 किलो एवं बोरी का वजन 580 ग्राम)की बजाय 41 किलो 160 ग्राम धान की भर्ती बोरियों में करना भी पाया गया.तहसीलदार सिहोरा द्वारा निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस के अंदर रखी गई धान का गुणवत्ता निरीक्षक से परीक्षण कराया गया.परीक्षण में 70 क्विंटल धान अमानक स्तर की पाई गई.इस अमानक धान को जप्त कर कृषक शुभम पटेल के सुपुर्दगी में दे दिया गया.

खुद के लाभ के लिए अमानक धान का उपार्जन कर शासन को आर्थिक हानि पहुँचाने तथा उपार्जन नीति के उल्लंघन के इस मामले में सत्यम शिवम वेयर हाउस तथा बैनगंगा किसान उत्पाद प्रो कम्पनी लिमिटेड के संचालक व प्रभारी अंकित पटेल,शुभम पटेल,अजय पटेल एवं सत्यम पटेल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 एवं 34 के तहत थाना गोसलपुर में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है.

 

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