सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधायकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए तय की समय सीमा
राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा कार्रवाई करने की समयसीमा तय करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्देश दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति को उस संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने…